राजस्थान के किसान (Rajasthan Farmers) कम निवेश में अपनी सिंचाई की लागत में कटौती कर सकते हैं। प्रदेश सरकार सोलर पंप योजना (Solar Pump Scheme) के तहत खेत में सोलर पंप लगाने पर 60 फीसदी तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस कदम से किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी।
एससी/एसटी वर्ग को मिलेगा खास लाभ
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले किसानों को सब्सिडी के अलावा 45 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप लगवा सकते हैं।
किसानों को अपनी जेब से देने होंगे इतने रुपये
सरकारी सब्सिडी के बाद बची हुई राशि किसानों को खुद देनी होगी। योजना के तहत पंपों की क्षमता के हिसाब से किसानों का हिस्सा अलग-अलग है। 3 एचपी पंप के लिए 96,770 रुपये. 5 एचपी पंप के लिए 1,23,657 रुपये. 7.5 एचपी (एसी) पंप के लिए: 1,73,625 रुपये, 7.5 एचपी (डीसी) पंप के लिए 2,05,397 रुपये और 10 एचपी पंप के लिए 3,27,806 रुपये।
ध्यान रहे कि एससी/एसटी वर्ग के किसानों को इन राशियों में से 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
आवेदन के लिए ये दस्तावेड हैं जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें ई-साइन की हुई या पटवारी द्वारा प्रमाणित जमाबंदी की नकल शामिल है। अगर किसी किसान के पास पहले से बिजली कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें अपनी जमीन पर जल स्रोत होने का एक शपथ पत्र भी देना होगा।